मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। यह आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित है। इस आदेश में अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग प्रक्रिया और इसके लिए आवश्यक कदमों का विस्तृत विवरण दिया गया है। आइए इस आदेश की मुख्य बातों पर नजर डालते हैं।
आदेश की मुख्य बातें:
1. शैक्षिक सत्र 2024-25 की तैयारी:
आदेश के अनुसार, शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें शाला प्रभारी द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाएगी।
2. GFMS पोर्टल पर कार्यवाही:
आवेदकों को GFMS (Guest Faculty Management System) पोर्टल पर लॉग इन कर शाला प्रभारी से जॉइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। शाला प्रभारी इस रिक्वेस्ट का परीक्षण करेंगे और अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता के आधार पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे।
3. जॉइनिंग की अंतिम तिथि:
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक पूरी होनी चाहिए। इस तिथि तक सभी आवश्यक कदम उठाकर अतिथि शिक्षकों की जॉइनिंग पूरी करनी होगी।
4. रिजेक्ट होने पर कारण अनिवार्य:
अगर किसी कारण से रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है, तो शाला प्रभारी को GFMS पोर्टल पर उसका कारण अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और अतिथि शिक्षकों को सही जानकारी मिल सकेगी।
अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
इस आदेश के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के मन में उठ रहे कई सवालों का समाधान हुआ है। उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी मिल चुकी है, और अब 25 अक्टूबर तक GFMS पोर्टल पर उनकी जॉइनिंग हो जाएगी।
निष्कर्ष:
यह आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा। अतिथि शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
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